मुंबई। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को शुक्रवार को जमानत तो मिल गई पर 14 शर्तों पर। यदि इनमें एक को भी आर्यन खान ने तोड़ा तो तुरंत सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे। कुल मिलाकर आर्यन खान की जिंदगी का आगे की राहें इतनी आसान नहीं होंगी। इधर तय वक्त तक रिलीज ऑर्डर जेल न पहुंच पाने की वजह से शुक्रवार को इनकी रिहाई नहीं हो पाई। यानी आज रात भी उन्हें जेल में ही गुजारनी होगी।
अदालत ने बेल के साथ ये शर्त रखी है कि आर्यन कोर्ट के इजाजत के बिना देश से बाहर नहीं जा सकेंगे। उनके पासपोर्ट को NDPS अदालत को सौंपने के लिए कहा गया है। वहीं आर्यन को हर शुक्रवार को NCB ऑफिस जाकर हाजिरी भी लगानी होगी।
गौरतलब है कि शुक्रवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला ने जेल पहुंचकर आर्यन के लिए बेल बॉन्ड भरा और सेशन कोर्ट में आर्यन के लिए कटघरे में खड़े होकर जमानत की अपील की।
अदालत की तरफ से ये हैं 14 शर्तें:
– आर्यन को खुद की ओर से 1 लाख का पर्सनल बॉन्ड जमा करना होगा।
– कम से कम एक या इससे ज्यादा जमानती देना होगा।
– NDPS कोर्ट की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने की मनाही।
– इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की अनुमति के बिना मुंबई भी नहीं छोड़ सकते।
– ड्रग्स जैसी किसी एक्टिविटी में मिलने पर जमानत तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी।
– इस केस को लेकर मीडिया या सोशल मीडिया में कोई बयान देने की मनाही है।
– हर शुक्रवार को NCB के ऑफिस में सुबह 11 से दोपहर 2 बजे के बीच हाजिरी लगानी होगी।
– केस की तय तारीखों पर अदालत में मौजूद होना अनिवार्य है।
– किसी भी समय पर बुलाए जाने पर एनसीबी ऑफिस जाना ही होगा।
– मामले के दूसरे आरोपियों या व्यक्ति से संपर्क या बातचीत नहीं कर सकते हैं।
– एक बार ट्रायल शुरू होने के बाद इसमें किसी तरह की देरी नहीं कर सकते हैं।
– आरोपी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो कोर्ट की कार्यवाही या आदेशों पर विपरीत असर डालती हो।
– आरोपी निजी तौर पर या फिर किसी और से गवाहों को धमकाने, प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ का प्रयास नहीं करेगा।
– अगर आवेदक/आरोपी इनमें से कोई भी नियम तोड़ता है तो NCB के पास यह अधिकार है कि वह उसकी जमानत अर्जी खारिज करने के लिए अदालत का रुख कर सकती है।