पटना। गांधी मैदान में ब्लास्ट पर NIA कोर्ट में आज 9 दोषियों को सजा दी जाएगी। अदालत सजा पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाएगा। गौरतलब है कि 27 अक्टूबर को NIA कोर्ट ने दस में से नौ आरोपियों को दोषी माना था और एक आरोपी को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था।

मामले में 11 लोग आरोपी पाए गए थे जिसमें एक नाबालिग होने के कारण उसके केस को जुवेनाइल कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था।10 लोगों पर मुकदमा चला और 9 लोग दोषी पाए गए। NIA की जांच में सामने आया है कि 2013 के चुनाव में एनडीए के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को फिदायिन हमले में मारने की साजिश रची गई थी।

NIA की ओर से पेश किए गए सबूतों के आधार पर 8 साल बाद NIA की अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। मामले में अदालत ने 9 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय कर दिया है, जबकि, फकरूद्दीन को सबूतों के आभाव में केस से बरी कर दिया गया है। 9 में से 6 आतंकवादियों के ऊपर IPC की धारा 302, 120B सहित UAPA एक्ट के तहत गंभीर चार्ज लगाए गए हैं। दोषियो के खिलाफ 1 नवंबर को अदालत फैसला सुनाएगी। ध्यान देने वाली बात है कि पटना के गांधी मैदान में 27 October 2013 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी की हुंकार रैली में एक के बाद एक 7 धमाके हुए जिसमें 6 लोगों की जान चली गई। वहीं हमले में 89 लोग घायल हो गए थे।