नई गाइडलाइन जारी, डेथ सर्टिफिकेट में मौत का कारण कोरोना ना लिखा होने के बाद भी परिजन को प्रदान की जाएगी अनुग्रह राशि
भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने कोरोना मुआवजा गाइडलाइन जारी कर दी है। कोरोना से मौत पर राज्य सरकार अब 50 हजार का मुआवजा देगी। इतना ही नहीं डेथ सर्टिफिकेट में मौत का कारण कोरोना ना लिखा होने के बाद भी मृतक के परिजन को अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी, लेकिन ऐसे मामलों का निपटारा एक कमेटी करेगी।
कोरोना मुआवजे के यह नए नियम 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। राज्य सरकार ने इस संबंध में जिला कलेक्टरों को दिशा- निर्देश जारी कर दिए हैं। नई गाइडलाइन के अनुसार अब मुआवजा प्रकरण में दस्तावेजों को कलेक्टर की अध्यक्षता वाली कमेटी प्रमाणित करेगी। यह कमेटी अपना निर्णय 30 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से देगी। प्रदेश में आधिकारिक रूप से अब तक 10526 मौतें कोरोना की महामारी के चलते हुई हैं। हालांकि गैर सरकारी सूत्रों का कहना है कि अनेक मामलों में कोरोना से मौत होने के बावजूद मृत्यु प्रमाण पत्र में मौत का कारण कोरोना वायरस नहीं दिया गया है।
राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार कोरोना से मरने वालों के परिवारजन को मुआवजे की रकम पाने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र पेश करना होगा। सरकार द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार अधिकारियों के सामने मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अन्य जरूरी दस्तावेज पेश करने होंगे। संबंधित अधिकारी इन दस्तावेजों और मृत्यु प्रमाण पत्र की जांच करेंगे एवं 30 दिन के भीतर अनुग्रह राशि का भुगतान कर दिया जाएगा मुआवजे की राशि मृतक के परिजनों के उस बैंक खाते में जमा की जाएगी जो आधार से लिंक होगा।
नई गाइडलाइन के अनुसार ऐसे मामले में जहां मृतक के डेथ सर्टिफिकेट में मौत का कारण कोरोना वायरस नहीं होगा, वहां मृतक के बारिश को जिला स्तरीय कोरोना संक्रमण कमेटी के समक्ष आवेदन करना होगा, जो मृत्यु का कारण प्रमाणित करेगी। सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार जिला स्तरीय कमेटी में अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सीएमएचओ, डिस्टिक हेल्थ ऑफीसर या मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य अथवा एचओडी और विषय विशेषज्ञ सदस्य होंगे। यह कमेटी प्रत्येक प्रकरण का परीक्षण करेगी और मृत्यु का कारण कोरोना होने पर प्रमाण पत्र जारी करेगी। इसके पहले यह समिति आवेदक द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों का सत्यापन करेगी और 30 दिन के भीतर प्रत्येक प्रकरण का निपटारा करेगी।
ऐसे होगी अवधि की गणना
कोरोना से मौत के मामलों में मुआवजा राशि के लिए नियत तिथि की गणना देश में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आने की तारीख से होगी।
यह होंगे हकदार
कोरोना वायरस के मामलों में मुआवजा राशि पाने का प्रथम अधिकार पति या पत्नी का होगा। पति और पत्नी के ना होने पर उनकी अविवाहित विधिक संतान अनुग्रह राशि प्राप्त करने की पात्र होगी। यदि मृतक के कोई संतान नहीं है, तो मुआवजे की रकम उसके माता-पिता को प्रदान की जाएगी।