नई दिल्ली। लोकसभा में सोमवार को चुनाव संशोधन विधेयक 2021 पास हो गया। इस विधेयक में फर्जी मतदान रोकने और वोटर लिस्ट में दोहराव जैसी समस्याओं से निपटने के लिए आधार कार्ड से वोटर आईडी और लिस्ट को जोड़ने का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने विधेयक को लोकसभा में पेश किया।
इससे पहले केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने पिछले सप्ताह बुधवार को ही चुनाव सुधारों से जुड़े विधेयक को मंजूरी दे दी थी। कानून मंत्री ने कहा है कि सदस्यों ने इसके विरोध में जो तर्क दिए हैं, वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ही है।
इस बिल पर लोकसभा में बहस के दौरान कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा है कि आधार एक 12 डिजिट की विशिष्ट पहचान संख्या है, जिसमें नागरिकों की बायोमैट्रिक और जनसंख्यकीय जानकारी होती है। इसलिए आधार केवल निवास स्थान का प्रूफ होना चाहिए यह नागरिकता का प्रमाण नहीं होना चाहिए।
थरूर ने कहा क अगर आप वोटर्स से आधार संख्या मांगते हैं तो आपको सिर्फ एक ही प्रूफ मिलेगा जो नागरिकता का नहीं बल्कि उसके पते का होगा। उन्होंने कहा, ऐसा करके आप गैर नागिरकों को वोट करने के अधिकार की संभावना बढ़ा रहे हैं।