यूपी परीक्षा में के नियम हुए सख्त, नकल करते पकड़े गए तो लगेगी रासुका

16 फरवरी से हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं

Uttar Pradesh Board Exam
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लखनऊ । योगी आदित्यनाथ सरकार इस बार उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा को और भी कड़ाई के साथ लागू करने की तैयारी में है। अब हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में बैठा यूपी बोर्ड का कोई छात्र अगर नकल करता है तो उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्यवाही की जाएगी। इतना ही नहीं सामूहिक नकल की जानकारी मिलने पर फौरन परीक्षा को निरस्त करने के साथ ही परीक्षा केंद्र को भी डिबार कर दिया जाएगा। इस बार की परीक्षा में प्रश्न पत्र को रखने के लिए प्रिंसिपल के रूम से अलग एक कमरा तैयार किया जाएगा।

16 फरवरी से हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं

माध्यमिक शिक्षा विभाग के महानिदेशक विजय किरण आनंद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह सभी निर्देश जारी किए हैं। साथ ही यह निर्देश भी दिया गया है कि केंद्र व्यवस्थापक और स्टैटिक मजिस्ट्रेट की लिस्ट जल्द से जल्द तैयार कर ली जाए। गौरतलब है कि अगले महीने 16 फरवरी से हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। परीक्षा की तैयारी को लेकर महानिदेशक ने डीआईओएस मनोज कुमार और जॉइंट एजुकेशन डायरेक्टर आर. पी. शर्मा के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया।

प्रधानाचार्य कक्ष से अलग एक स्ट्रॉंग रूम

महानिदेशक की तरफ से यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि परीक्षा के दौरान अगर कोई भी छात्र नकल संबंधी गतिविधि में पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ रासुका के तहत कार्यवाही की जाए। इसके साथ ही प्रश्न पत्र की सुरक्षा के मद्देनजर सेंटर पर प्रधानाचार्य कक्ष से अलग एक स्ट्रॉंग रूम बनाया जाए। साथ ही केंद्र और आंतरिक व्यवस्थापक की सूची भी तैयार की जाए।

सभी जिलों का कंट्रोल रूम लखनऊ के कंट्रोल रूम के साथ जुड़ा रहेगा

निर्देश के अनुसार एग्जाम सेंटर पर नजर बनाए रखने के लिए कंट्रोल रूम भी तैयार किया जाएगा, जिसका ट्रायल किसी भी दिन लिया जा सकता है। प्रदेश के सभी जिलों का कंट्रोल रूम लखनऊ के कंट्रोल रूम के साथ जुड़ा रहेगा। साथ ही परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो इसकी भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के प्रावधान के तहत अगर किसी भी व्यक्ति से कोई खतरा नजर आता है तो उसे हिरासत में लिया जा सकता है। और यदि सरकार को ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति देश के लिए खतरा है तो उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। रासुका के तहत किसी संदिग्ध व्यक्ति को 3 महीने के लिए बिना जमानत के हिरासत में रखा जा सकता है। और इसकी अवधि बढ़ाकर 12 महीने तक की जा सकती है।