प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 नवंबर के दौरे को देखते हुए प्रशासन ने भोपाल में आने वाले लोगों पर नजर रखना शुरू कर दी है। कलेक्टर भोपाल अविनाश लवानिया ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर ने वीवीआईपी मूवमेंट के मद्देनजर होटल, लॉज, धर्मशाला, ढाबों में रुकने वाले लोगों सहित हाल में मकान को किराए देने, घर में काम करने वाले नौकर और बिल्डिंग में काम करने वाले लोगों की पूरी जानकारी स्थानीय पुलिस थाने में देने के आदेश जारी कर दिए हैं।
तत्काल प्रभाव से लागू किए गए इस आदेश के तहत कलेक्टर ने धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में डीआईजी इरशाद वली को भी स्थानीय लॉज, धर्मशालाओं, होटल और ढाबों की लगातार जांच करने को कहा गया है।
यह जानकारी देना होगी पुलिस को
1. राजधानी के होटल, लॉज, धर्मशाला, ढाबाें या फिर कोई भी ऐसा स्थान जहां पर बाहरी व्यक्ति आकर ठहरते हैं वहां के मालिकों को वहां ठहरने वाले हर व्यक्ति की जानकारी रोजाना पुलिस को देना होगी। इस दौरान वहां ठहरने वाले की पूरी जानकारी रजिस्टर में दर्ज करके रखनी होगी।
2. इस दौरान यह आदेश भी जारी किया गया है कि कोई भी मकान मालिक अपना मकान या संपत्ति तब तक किसी को किराए पर नहीं दे सकता है, जब तक वह अपने नवीन किराएदार या पेइंगगेस्ट की जानकारी पुलिस को न दे दे।
3. साथ ही कोई भी व्यक्ति अपने घर में तब तक नौकर नहीं रख सकेंगे, जब तक वे सारी जानकारी स्थानीय थाना प्रभारी को न दे दें। पहले से काम कर रहे नौकरों की जानकारी भी पुलिस को देना होगी।
4. बिल्डिंग निर्माण में लगे किसी भी मजदूर या करीगर की समस्त जानकारी भी स्थानीय थाने में देनी होगी।