Ujjain News : उज्जैन प्रदेश का पहला शहर बन गया है जहां चायना डोर से पतंग मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें कि, यहां गत वर्ष एक युवती की चायना डोर से गला कटने पर मौत हो गई थी। इस वर्ष भी घायलों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिसे देखते हुए कलेक्टर ने धारा-188 के तहत चायना डोर खरीदना-बेचना और चायना डोर से पतंग उड़ाना प्रतिबंधित कर दिया है। खास बात यह है कि निर्देश में यह कहा गया है कि यदि कोई बच्चा चायना डोर से पतंग उड़ाता हुआ मिला तो उसके पिता पर एफाआईआर दर्ज की जाएगी। जाहिर है ऐसे कड़े नियमों से चायना डोर पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया जा सकेगा।

…तो पिता के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाएगा

प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर चायना डोर बेचने वाले दो लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनके घर भी तोड़े जा चुके हैं। चाइना डोर बेचने वालों के खिलाफ मुहिम चलाने के साथ एसपी के निर्देश पर पूरे जिले के थाना प्रभारियों को निर्देश हैं कि ड्रोन केमरों से पतंगबाजी के क्षेत्रों पर ध्यान रखें। साथ ही घरों की छत पर जाकर जांच करें, जो भी चायना डोर का उपयोग करते दिखे, उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज करें। इधर, लोगों से अपील की है कि कोई चायना डोर से पतंग उड़ाते दिखे तो सूचित करें। संबंधित का नाम गोपनीय रखा जाएग। वहीं, आरोपी यदि बच्चा हुआ तो उसके पिता के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाएगा।

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12 प्रकरण दर्ज किए गए

एसपी सत्येंद्र शुक्ल के अनुसार शहर के महाकाल एवं नीलगंगा थाना प्रभारियों द्वारा पतंगबाजी बहुल क्षेत्रों में छतों पर जाकर जांच करने के बाद 12 लोगों के खिलाफ प्रतिबंध के बावजूद चायना डोर से पतंग उड़ाने के प्रकरण दर्ज किए हैं। उन्होंने बताया कि अवैध रूप से इसका विक्रय करने की मुखबिरों द्वारा सूचना है। ऐसे लोगों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।