नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर लगी याचिका पर गुरूवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जबलपुर उच्च न्यायालय को 16 दिसंबर को दोबारा सुनवाई करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला 5वीं सुनवाई में सुनाया गया। इससे सुप्रीम कोर्ट में चार बार सुनवाई टलती रही थी। इस मामले में उच्चतम न्यायालय में बुधवार को सुनवाई हुई।
मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव में सरकार द्वारा रोटेशन के आधार पर आरक्षण न करने के खिलाफ सैयद जाफर और जया ठाकुर ने रिट पिटीशन दायर की थी। सरकार की तरफ से पैरवी अधिवक्ता वरुण ठाकुर ने की। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने 4 दिसंबर को प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा की थी। इस बीच जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण 18 दिसंबर को होना तय था।
सैयद जफर ने कोर्ट में दलील दी थी कि शिवराज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नगर निगम और नगर पालिका पर रोटेशन के आधार पर आरक्षण देने पर सहमति जताई है। इसी आधार पर हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग करते हैं कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए ग्राम पंचायत चुनाव में भी रोटेशन का नियम लागू करें। 2014 के आरक्षण को निरस्त करते हुए 2022 में होने वाले पंचायत चुनाव में रोटेशन का पालन करें।