Ladli Bahna Yojana mp : शिवराज कैबिनेट की बैठक में लाड़ली बहना योजना को स्वीकृति दे दी गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस योजना को अपने जन्मदिन 5 मार्च 2023 से शुरू करने जा रहे हैं। जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं के खाते में हर महीने एक हजार रुपए दिए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस योजना से प्रदेश की 1 करोड़ महिलाओं के लाभान्वित होने का अनुमान है। इस योजना से किस वर्ग की किन-किन महिलाओं को लाभ मिलेगा, जानिए पूरी डिटेल…
कौन होगा योजना के लिए पात्र
मप्र की निवासी, विवाहित महिलाएं (विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता भी शामिल) जो इस साल एक जनवरी को 23 साल की उम्र पूरी कर चुकी हों। उनकी उम्र 60 साल से कम हो। पात्रता में यह शर्त रखी गई है कि, किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रतिमाह राशि 1 हजार रुपए से कम प्राप्त हो रही हो तो उसे महिला को 1 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। राशि का भुगतान आवेदिका के स्वयं के आधार लिंक डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाते से किया जाएगा।
किसे नहीं मिलेगा योजना का लाभ
■ सालाना आय ढाई लाख रुपए से ज्यादा हो
■ आयकर दाता परिवार
सरकारी नौकरी वाले परिवार
■ उपक्रम, मंडल में नियमित, स्थाईकर्मी, संविदा कर्मी, रिटायरमेंट के बाद पेंशन धारी
■ पूर्व सांसद, पूर्व विधायक
■ केन्द्र और राज्य सरकार के निगम, बोर्ड, मंडल के अध्यक्ष, संचालक, सदस्य
■ स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधि (पंच और उपसरपंच को छोड़कर)
■ संयुक्त रूप से परिवार में पांच एकड़ से ज्यादा जमीन वाले परिवार
■ चार पहिया वाहन वाले परिवार (ट्रैक्टर सहित)
■ ऐसी महिला जो केन्द्र और राज्य सरकार की किसी योजना से एक हजार रुपए से ज्यादा प्रतिमाह ले रही हो।
योजना की शुरुआत 5 मार्च 2023
■ आवेदन भरने की शुरुआत 15 मार्च
■ आवेदन की अंतिम तारीख 30 अप्रैल
■ अंतिम सूची जारी- 1 मई
■ सूची पर आपत्ति दर्ज कराएंगे -1 मई से 15 मई
■ आपत्तियों के निराकरण के लिए-16 मई से 30 मई
■ पात्र महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर होगी-10 जून तक
■ अगले महीनों में राशि खाते में ट्रांसफर होगी-हर महीने की 10 तारीख
पूरी जानकारी ऑनलाइन दर्ज की जाएगी
आवेदन भरने के लिए महिलाओं को कैम्प में परिवार की समग्र आईडी, स्वयं की समग्र आईडी और खुद का आधार कार्ड लेकर आना होगा। गांव, वार्ड में लगे कैम्प के प्रभारी महिला द्वारा भरे गए आवेदन पत्र के अनुसार पूरी जानकारी ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। इसके बाद महिला की ऑन स्पॉट फोटो निकालकर पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन सब्मिट होने के बाद पावती का प्रिंट आउट भी महिला को दिया जाएगा। आवेदकों की लिस्ट ग्राम पंचायत, वार्ड में चस्पा की जाएगी। नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम आयुक्त, शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी और महिला बाल विकास विभाग के डीपीओ की समिति बनाई जाएगी।
ऐसे होगी आवेदनों की जांच और अंतिम सूची का प्रकाशन
आवेदनों पर आई आपत्तियों की जांच और निराकरण के लिए 15 दिनों में समिति को निर्णय करना होगा। समिति केवल उन्हीं प्रकरणों पर विचार करेगी, जिन आवेदनों पर आपत्तियां आई हैं। इसके अलावा बाकी आवेदनों का राज्य स्तर पर रेंडम सिलेक्शन कर उनकी पात्रता की जांच की जाएगी। आपत्तियों की जांच के बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी। पात्र हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र भी दिए जाएंगे
क्यों पड़ी योजना की जरूरत
NFHS (नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे) 5 के अनुसार मध्यप्रदेश की 23% महिलाएं बॉडी मास इंडेक्स में पीछे हैं। सर्वे में 15 से 49 साल उम्र की 54.7% महिलाओं के एनीमिया की शिकार होने का पता चला। जबकि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा साल 2020-21 में जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में श्रम बल सहभागिता दर में ग्रामीण क्षेत्र में 57.7% पुरुषों की हिस्सेदारी है, वहीं महिलाओं की भागीदारी महज 23.3% है। शहरों में 55.9% पुरुष श्रम बल के मुकाबले महिलाओं की भागीदारी मात्र 13.6% है। सर्वे से पता चलता है कि काम के नजरिए से पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की भागीदारी कम है। इस कारण से महिलाएं आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर होने के बजाए पुरुषों पर आश्रित हैं। प्रदेश में 60 साल से कम उम्र की जिस महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में हर महीने एक हजार से कम जितनी राशि मिल रही है। इसके अतिरिक्त राशि का भुगतान लाडली बहना योजना से किया जाएगा।
इन दस्तावेजों की होगी जरुरत
- मप्र मूल निवासी प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- बैंक पासबुक
- समग्र आईडी
- मोबाइल नंबर