भोपाल। मध्यप्रदेश में शिक्षा का अधिकार कानून ( Right to Education Act) के तहत निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के प्रवेश के लिए आवेदन की गुरुवार को आखिरी तारीख थी। इस दौरान करीब 1 लाख 35 हजार आवेदन राज्य शिक्षा केंद्र को मिले हैं। दस्तावेजों के सत्यापन की आखिरी तारीख 25 मार्च है।
पारदर्शी रैंडम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी खोली जाएगी-
आरएसके के डायरेक्टर धनराजू एस ने बताया कि 28 मार्च को पारदर्शी रैंडम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी खोली जाएगी। ऑनलाइन लॉटरी से आवेदकों को स्कूल का आवंटन किया जाएगा। एडमिशन की जानकारी आवेदकों को एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी।
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इस साल प्रदेश के 27 हजार 314 निजी स्कूलों की प्रथम प्रवेशित कक्षा में नि:शुल्क प्रवेश के लिए लगभग 2 लाख 84 हजार सीट्स उपलब्ध हैं।
मोबाइल एप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिंग दर्ज करा सकेंगे-
ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से जिन बच्चों को स्कूल का आवंटन हुआ है वे स्कूल में उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त करेंगे। साथ ही संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिंग दर्ज करा सकेंगे। संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा एडमिशन रिपोर्टिंग करने पर पोर्टल द्वारा आवेदक के पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से 31 मार्च से 10 अप्रैल 2023 तक पुष्टि की जाएगी।