मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने कोरोना के सभी प्रतिबंध समाप्त कर दिए हैं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान शादी समारोहों पर लागू किए गए सभी प्रतिबंधों को हटाने के साथ ही स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल और कोचिंग क्लासेस को 100  प्रतिशत क्षमता से खोलने का रास्ता साफ कर दिया है। प्रतिबंधों के हटने से शादी विवाह के दौरान सभी मेहमानों को इत्मिनान से आमंत्रित किया जा सकेगा। पहले सरकार ने विवाह समारोह में 300 की संख्या निर्धारित की थी।

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को सभी प्रतिबंध हटाते हुए कहा कि यह आदेश आज से ही प्रभावशील हो जाएंगे। सीएम के आदेश के बाद प्रदेश में सभी धार्मिक और सांस्कृतिक मेले भी आयोजित हो सकेंगे। साथ ही राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक चल समारोह भी निकाले जा सकेंगे। रात 11 से सुबह 6 बजे तक लागू नाइट कर्फ्यू भी हटा दिया गया है।

पालन करना होंगे कोरोना नियम
सीएम के आदेश के बाद भी फिलहाल कोरोना के सभी बचाव नियमों का पालन करना होगा। इन नियमों में मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना जरूरी रहेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग सहित स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन के कई सीनियर अधिकारी उपस्थित थे। 

बढ़ जाएंगीं शादी समारोहों की खुशियां:
पिछले साल कोरोना के बाद से ही शादी समारोह में मेहमानों की संख्या सीमित कर दी गई थी। शुरुआत में 50 लोगों को ही अनुमति थी। बाद में यह संख्या 100 कर दी गई और 6 अक्टूबर को गृह विभाग ने गाइडलाइन जारी कर यह संख्या 300 कर दी थी,

लगवाने होंगे वैक्सीन के दोनों डोज 
सरकार के इस फैसले के बाद सिनेमा हॉल, मॉल, स्विमिंग पूल, जिम, योगा सेंटर, रेस्टोरेंट, क्लब 100% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, कोचिंग क्लासेज पूर्ण क्षमता के साथ संचालित किए जाएंगे। मेलों में दुकानदार दुकान लगा सकेंगे, हालांकि इसके लिए वैक्सीन की दोनों डोज लगे होना अनिवार्य है। हॉस्टल में 18 वर्ष के ऊपर के छात्र-छात्राओं और समस्त स्टाफ को दोनों डोज लगाना आवश्यक है।