गोधरा कांड: दंगों के 22 आरोपियों को ‘सबूतों के अभाव’ में किया बरी, 8 की हो चुकी है मौत

Godhara 2002: गुजरात के पंचमहल जिले के हलोल कस्बे की एक अदालत ने 22 लोगों को 2002 के गोधरा के बाद हुए सांप्रदायिक दंगों से जुड़े एक मामले में सबूत के अभाव में बरी कर दिया।

Godhara 2002

Godhara 2002: गुजरात के पंचमहल जिले के हलोल कस्बे की एक अदालत ने मंगलवार को दो बच्चों सहित अल्पसंख्यक समुदाय के 17 सदस्यों की हत्या के आरोपी 22 लोगों को 2002 के गोधरा (godhra kand) के बाद हुए सांप्रदायिक दंगों से जुड़े एक मामले में सबूत के अभाव में बरी कर दिया।

22 आरोपियों में से 8 की हुई मौत-

बचाव पक्ष के वकील गोपालसिंह सोलंकी ने कहा कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हर्ष त्रिवेदी की अदालत ने सभी 22 आरोपियों को बरी कर दिया, जिनमें से आठ की मामले की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। सोलंकी ने कहा, “जिले के डेलोल गांव में दो बच्चों समेत अल्पसंख्यक समुदाय के 17 लोगों की हत्या और दंगा करने के मामले में अदालत ने सबूत के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया।”

साबरमती एक्सप्रेस की बोगी जलाए जाने के एक दिन बाद हुए थे दंगे-

अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़ितों को 28 फरवरी, 2002 को मार दिया गया था और सबूत नष्ट करने के इरादे से उनके शरीर को जला दिया गया था। 27 फरवरी, 2002 को पंचमहल जिले के गोधरा कस्बे के पास भीड़ द्वारा साबरमती एक्सप्रेस की एक बोगी जलाए जाने के एक दिन बाद राज्य के विभिन्न हिस्सों में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे, जिसमें 59 यात्रियों की मौत हो गई थी, जिनमें से अधिकांश ‘कारसेवक’ अयोध्या से लौट रहे थे।

घटना के दो साल बाद नए सिरे से दर्ज किया गया मामला-

डेलोल गांव में हिंसा के बाद हत्या और दंगे से संबंधित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं के तहत एक प्राथमिकी (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज की गई थी। एक अन्य पुलिस निरीक्षक ने घटना के लगभग दो साल बाद नए सिरे से मामला दर्ज किया और दंगों में कथित रूप से शामिल होने के आरोप में 22 लोगों को गिरफ्तार किया।

गवाह भी मुकर गए-

सोलंकी ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत इकट्ठा करने में असमर्थ था और यहां तक ​​कि गवाह भी मुकर गए। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि पीड़ितों के शव कभी नहीं मिले।

पुलिस ने एक नदी के किनारे एक सुनसान जगह से हड्डियां बरामद कीं, लेकिन वे इस हद तक जली हुई थीं कि पीड़ितों की पहचान स्थापित नहीं की जा सकी। उन्होंने कहा, “सबूतों के अभाव में अदालत ने सभी 22 आरोपियों को बरी कर दिया, जिनमें से आठ की सुनवाई के दौरान मौत हो गई।”