नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण के मामले पर सरकार को लताड़ लगाई। बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि जब मौसम गंभीर होता है तो उपाय किए जाते हैं। वायु प्रदूषण को रोकने की कोशिशें पहले ही क्यों नहीं की जाती हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि यह देश की राष्ट्रीय राजधानी है, कल्पना कीजिए कि हम दुनिया को क्या संदेश दे रहे हैं।
अगली सुनवाई की तारीख 29 नवंबर को
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह वायु प्रदूषण मामले की सुनवाई बंद नहीं करेगा और फिलहाल इस पर अभी अंतिम आदेश नहीं देगा। अदालत ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए वह इसकी सुनवाई करता रहेगा। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 29 नवंबर तय की है। दिल्ली के लोगों को प्रदूषण की वजह से काफी परेशानी उठानी पड़ रही है।
कोर्ट 3 दिन बाद करेगा स्थिति की समीक्षा
कोर्ट ने केंद्र सरकार से किए जा रहे उपायों पर सवाल किया। जवाब में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कुछ दिनों में एयर क्वालिटी सुधरने की संभावना है। हम 3 दिन बाद स्थिति की समीक्षा करेंगे। कोर्ट ने अगले 3 दिनों तक प्रदूषण कम करने के लिए जरुरी कदम उठाने की बात कही। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सुधार होता है, तो कुछ बैन हटाए जा सकते हैं।
किसानों से बात करे सरकार
पराली जलाने के मामले पर कोर्ट ने कहा कि हम राज्यों को माइक्रोमैनेज नहीं कर सकते तो जुर्माने लगाने पर राज्य सरकार को फैसला लेना चाहिए। पराली जलाने को लेकर किसानों से बातचीत कर इसका कोई न कोई तो समाधान निकालें।
एनसीआर में AQI 300 से उपर
दिल्ली में बुधवार की सुबह AQI 357 दर्ज किया गया। दिल्ली की एयर क्वालिटी आज सुबह फिर पुअर कैटेगरी में चली गई थी। कम तापमान और और धीमी हवा की वजह से पॉल्यूटेंट्स एक जगह इकठ्ठा हो गए थे ।