भोपाल । मध्यपदेश पंचायत चुनाव को लेकर शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार में हुए परिसीमन को समाप्त कर दिया है। इसके लिए वर्तमान में मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने नया अध्यादेश लागू किया है। इसकी अधिसूचना पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने गुरुवार देर शाम जारी कर दी है। अब ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक का परिसीमन नए सिरे से किया जाएगा।

पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 2021 की अधिसूचना में कहा गया है कि चुनाव की अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किसी भी कारण से ऐसे परिसीमन के प्रकाशन की तारीख से 18 माह की अवधि के भीतर जारी नहीं की जाती है, तो प्रकाशित परिसीमन व विभाजन निरस्त माना जाएगा।