भोपाल। प्रदेश के सरकारी महकमों में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विभाग की जानकारी मांगने अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। सूचना का अधिकार पोर्टल पर अब ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकेगा और इसका शुल्क भी ऑनलाइन भरा जा सकेगा।

सभी विभागों को निर्देश जारी किए गए

सामान्य प्रशासन विभाग ने मध्यप्रदेश में इस पोर्टल को आमजन के लिए उपयोगी बनाने सभी विभागों को निर्देश जारी किए हैं। जिन कार्यालयों द्वारा ऑनलाइन, ऑन बोर्ड होने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है उनके अलावा अन्य सभी को इस संबंध में कार्यवाही करने को कहा गया है। हाईकोर्ट में रिट पिटीशन याचिका दायर की गई थी। इसमें मध्यप्रदेश राज्य के सभी विभागों, मंडलों और जिला कार्यालयों को जोड़ने की मांग की गई है।

प्रदेश के सर्विस पोर्टल पर भी उपलब्ध

ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल और मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग की वेबसाइट को केन्द्रीय सूचना आयोग के रुप में ऑनलाइन सुविधाजनक बनाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत नागरिकों को निर्धारित समयसीमा में वांछित सूचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार पोर्टल विकसित किया गया है। यह सेवा प्रदेश के सर्विस पोर्टल पर भी उपलब्ध है।

शुल्क का ऑनलाइन भुगतान

इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक संबंधित विभाग और कार्यालय का चयन कर चाही गई जानकारी के लिए अपना आवेदन ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं और समयसीमा में ऑनलाइन माध्यम से ही चाही गई जानकारी पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं।

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इसलिए हो रही कवायद

दरअसल, लंबित रिट पिटीशन में न्यायालय में जवाब दावा पेश किया जाना है इसलिए यह सारी कार्यवाही आनन फानन में पूरी की जा रही है। सभी सत्तर विभागों को इससे जोड़ा जा रहा है। मध्यप्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन भोपाल के सहयोग से विकसित इस पोर्टल के प्रयोग हेतु पूर्व से ऑफिस एडमिन के लागइन एवं पासवर्ड दिए गए हैं इसके लिए विभाग कार्यालय के मेकर, चेकर उनके स्तर से बनाए गए हैं। अब विभागाध्यक्ष को ऑफिस एडमिन के लॉगइन से सूचना का अधिकार सेवा हेतु तीन यूजर संबंधित बनाना है। इसमें लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी, संबंधित लिपिक और प्रथम अपील हेतु अपीलीय अधिकारी तथा संबंधित अपील अधिकारी लिपिक के बनाना है।