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भोपाल। टीटी नगर थाना पुलिस ने एक बाइक शोरूम मालिक व सब डीलर के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी, अमानत में खयानत और षड़यंत्र रचने का केस दर्ज किया है। दरअसल, एक व्यक्ति ने सब डीलर के शोरूम से बाइक लेते वक्त इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन का पैसा देकर बाइक फायनेंस कराई थी। लेकिन कुछ समय बाद उसकी बाइक चोरी चली गई। इस पर फरियादी ने फायनेंस कंपनी में क्लेम किया था, जिसे आरटीओ में रजिस्ट्रेशन न होने के कारण निरस्त कर दिया गया। इसके बाद फरियादी ने कोर्ट में परिवाद लगाया था। जिस पर कोर्ट ने आरोपी शोरूम मालिक व सब डीलर के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए।

संभावी मोटर शॉप से पल्सर बाइक खरीदी थी-

एएसआई बहादुर सिंह पटेल ने बताया कि सेवनिया गोड़ सूरज नगर निवासी विनोद भागोरे पुत्र खेम सिंह(37) मेहनत-मजदूरी करता है। उसने वर्ष 2015 में डिपो चौराहा स्थित सांघी बजाज के सब डीलर संभावी मोटर शॉप से पल्सर बाइक खरीदी थी। इस दौरान उसने बाइक फायनेंस कराते हुए सब डीलर के पास इंश्योरेंस और आरटीओ रजिस्ट्रेशन के लिए पैसा जमा कराया था।

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वर्ष 2016 में विनोद की पल्सर बाइक चोरी चली गई। इस पर पुलिस ने खात्मा काट कर कोर्ट में पेश किया। जिसे कोर्ट में स्वीकृत हो गया। इसी दौरान फरियादी ने इंश्योरेंस कंपनी में बाइक चोरी होने पर क्लेम किया। लेकिन कंपनी ने यह कहते हुए उसका क्लेम निरस्त कर दिया, कि आपकी बाइक का आरटीओ में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है। इसलिए कंपनी क्लेम को निरस्त करती है। परेशान होकर फरियादी ने डीलर व सब डीलर से आरटीओ में रजिस्ट्रेशन कराने को कहा, लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया।

जिससे उसे क्लेम नहीं मिला। तंग आकर फरियादी ने कोर्ट में सांघी बजाज और संभावी मोटर शॉप के मालिकों के खिलाफ परिवाद लगाया था। जिसकी सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए थे। पुलिस ने शुक्रवार को कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।