भोपाल। 25 पुराने प्रकरणों के त्वरित निपटारे को लेकर उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश के विरोध में राजधानी सहित अन्य जिलों में वकील बुधवार को हड़ताल पर रहे। वकीलों के कार्य से विरत रहने के चलते इस दौरान न्यायालयों में हजारों मामलों में सुनवाई नहीं हो सकी।
हड़ताल की जानकारी नहीं होने की वजह से कई पक्षकार और उनके परिजन न्यायालय पहुंचे और परेशान होते नजर आए। जिला अभिभाषक संघ भोपाल के अध्यक्ष पीसी कोठारी ने बताया कि भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा की अदालतों के वकील हड़ताल पर हैं। पांच दिवसीय हड़ताल का बुधवार को पहला दिन था। मांग नहीं पूरी होने पर 26 फरवरी तक वकील हड़ताल पर रहेंगे।
यह है पूरा मामला –
जिला अभिभाषक संघ भोपाल के अध्यक्ष पीसी कोठारी ने बताया कि दिसंबर 2022 में उच्च न्यायालय द्वारा 25-25 पुराने प्रकरणों के त्वरित निपटारे के लिए मप्र के अधिनस्थ न्यायालय को आदेश पारित किया गया है। जिसको लेकर अधिवक्ताओं में रोष है। इस आदेश को वापस लेने के लिए अभिभाषण संघ की तरफ से पूर्व में भी मांग की गई थी, लेकिन आदेश वापस नहीं लिया गया।
वकीलों के साथ पक्षकारों को अत्याधिक असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। नए प्रकरणों की लंबी-लंबी तारीखें लगा दी जा रही है। जिस कारण कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि भोपाल के समस्त अधिवक्ता पांच दिन अपने-अपने न्यायालयीन कार्य से विरत रहेंगे।
जिसमें समस्त प्रकोष्ठों, समस्त नोटरी, ओथ कमिश्नर, समस्त स्टाम्प वेन्डर, समस्त दुकानदार टाइपिंग फोटोकॉपी भी कार्य नही करेंगें। 22 से 26 फरवरी तक अधिवक्ता काम नहीं करेंगे। –