भोपाल नगर निगम की लोगों से अपील अवसर का लाभ उठाएं

भोपाल। 11 दिसंबर को आयोजित की जा रही नेशनल लोक अदालत में नगर निगम भोपाल प्रॉपर्टी टैक्स और जलकर चुकाने वालों को भारी छूट देने जा रहा है।


भोपाल नगर निगम के आयुक्त केवीएस चौधरी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि उपभोक्ता लोक अदालत में बकाया राशि के सरचार्ज पर 100 फ़ीसदी तक की छूट का लाभ उठा सकते हैं। नगर निगम आयुक्त ने बताया कि संपत्ति कर के मामलों में जिन उपभोक्ताओं पर टैक्स और सरचार्ज के रूप में 50 हजार रुपए तक बकाया होगा उन्हें सिर्फ सरचार्ज में 100 फ़ीसदी की छूट दी जाएगी। जिन उपभोक्ताओं पर 50,000 से अधिक एवं एक लाख तक रकम बकाया होगी, उन्हें केवल सरचार्ज में आधी यानी 50% की छूट और एक लाख से अधिक के बकायेदारों को सरचार्ज में 25 फ़ीसदी की छूट दी जाएगी।

जलकर के मामले में जिन उपभोक्ताओं पर कर एवं सरचार्ज के रूप में 10000 तक की रकम बकाया है, उन्हें सरचार्ज में 100 फीसद की छूट मिलेगी। जिन लोगों पर 10,000 से अधिक लेकिन 50000 तक की रकम बकाया होगी, उन्हें सरचार्ज में 75%  50000 से अधिक काजल कर बकाया होने पर सरचार्ज में 50 फ़ीसदी तक की छूट दी जाएगी।

नगर निगम आयुक्त ने बताया कि नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने के लिए पिछले कई दिनों से नगर निगम के राजस्व अमले के अधिकारी और कर्मचारी घर-घर संपर्क कर रहे थे और लोगों को इस छूट का लाभ उठाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। नगर निगम आयुक्त ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति तक राजस्व अमला ना पहुंच हो तो बे अपने वार्ड के कार्यालय में जाकर इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं