Bhopal News : मध्यप्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा द्वारा लगाए गए मानहानि मुकादमा के मामले में कांग्रेस नेता और मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को भोपाल जिला न्यायालय से राहत मिल गई है। शनिवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी।
दिग्विजय ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा
दिग्विजय सिंह शनिवार को भोपाल जिला अदालत पहुंचे। इस दौरान उनके साथ विधायक भाई लक्ष्मण सिंह और बेटा जयवर्धन सिंह भी थे। आपको बता दें कि, मध्यप्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इसी मामले में कोर्ट ने दिग्विजय को हाजिर होने के आदेश दिए थे, आज दिग्विजय ने कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखा।
मेरे खिलाफ यह सीएम के दलालों की साजिश है
अदालत से बाहर निकलने के बाद राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मीडिया से कहा कि ‘आज मैंने इस केस में जमानत करा ली है। चार राज्यों में मुझ पर मानहानि के मामले चल रहे हैं, मैं सबका जवाब दे रहा हूं। इस मामले में मांग सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की हुई थी, लेकिन वो नहीं हुई। कई ऐसे लोग आरोपी हैं, लेकिन शिवराज सरकार ने उन्हें हटाया नहीं है, वह सरकारी मकानों में रह रहे हैं। यह पूरी साजिश शिवराज सिंह चौहान और उनके दलालों की है, जिन्होंने प्रदेश को लूटा है। इस मामले में वही लोग शामिल हैं जिन लोगों ने व्यापमं की दलाली की है।
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इस मामले में दायर किया है मानहानि मुकादमा
बता दें कि भाजपा के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मानहानि का मामला दर्ज कराते हुए कहा था कि दिग्विजय सिंह ने 4 जुलाई 2014 को मीडिया के सामने उनके खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा था कि ‘वीडी शर्मा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के महामंत्री रहे हैं। उन्होंने व्यापमं घोटाले में बिचौलिए का काम किया है।’ इस बयान से उनकी छवि धूमिल हुई है, इसलिए उन्होंने कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है।